कैराना। कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र के गांव दभेडीखुर्द निवासी मुन्साद पुत्र इशाक पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित, ग्राम प्रधानपति सरवर पुत्र कामिल, ने थानाध्यक्ष को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मुन्साद ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर गांव दभेडी खुर्द में शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी प्राप्त की थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुन्साद पर पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 468 के तहत मुकदमा दर्ज है। उसने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के मामले में भी प्राथमिक रिपोर्ट दाखिल की गई है। वहीं, मुन्साद ने अपनी पत्नी मोहसीना के साथ मिलकर मनरेगा के फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि मोहसीना को मनरेगा में काम करने के लिए नामित किया गया था, और इस दौरान, उसने फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का इस्तेमाल किया। यह मामला खंड विकास अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद जांच का विषय बना और मोहसीना को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया। सरवर ने बताया कि मुन्साद पिछले कुछ समय से उसके साथ छल-कपट करके ज़मीन का बैनामा कराया था। बैनामे के पैसे न मिलने पर जब पीड़ित ने मुन्साद से पूछा, तो उसने कोविड-19 का बहाना बनाकर टाल दिया। इस कारण पीड़ित की ज़मीन कुर्क कर ली गई, जिससे उसे बैंक का लोन चुकाने में कठिनाई हुई। पीड़ित ने आगे कहा कि अगर मुन्साद अपनी धोखाधड़ी का प्रतिफल चुका देता, तो उसकी संपत्ति आज कुर्क नहीं होती। साथ ही, उसने यह चेतावनी भी दी है कि मुन्साद और उसकी पत्नी भविष्य में भी किसी भी अधिकारी के दस्तावेजों का फर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम प्रधानपति ने यह मांग की है कि प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और मुन्साद व उसकी पत्नी के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाये। विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के कारण यह मामला अब और जटिल होता जा रहा है, लेकिन पीड़ित सच्चाई की जीत के लिए संकल्पित है। इस धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की सुनवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
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क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा?
अब यह देखना होगा कि थाना कैराना और संबंधित अधिकारी इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, और क्या आरोपियों को इस धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा मिलेगी या नहीं। समझो भारत न्यूज से पत्रकार गुलवेज आलम की रिपोर्ट
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