सच्चा बाबा आश्रम अरैल घाट के सामने बंधा रोड के पास नैनी जनपद प्रयागराज में विनय मिश्रा द्वारा लगभग 70 बाई 80 फिट के क्षेत्रफल में अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है

एंटी करप्शन कमेटी के वीरेंद्र कुमार मिश्र मीडिया प्रभारी प्रयागराज (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश के द्वारा सच्चा बाबा आश्रम अरैल घाट के सामने बंधा रोड के पास नैनी जनपद प्रयागराज में विनय मिश्रा द्वारा लगभग 70 बाई 80 फिट के क्षेत्रफल में अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है जिसके संबंध में वीरेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी प्रयागराज विकास
प्राधिकरण प्रयागराज के यहां से दिनांक 4 दिसंबर 2018 को सूचना मांगी गई थी, मांगी गई सूचना के संबंध में दिनांक 14 जनवरी 2019 को सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें कि अवगत करवाया गया कि पत्रांक संख्या 200 दिनांक 22 फरवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था साथ ही साथ पत्रांक संख्या 200 दिनांक 22 फरवरी 2018 को अवैध निर्माण रोकने की नोटिस जारी किया गया था, तथा पत्रांक संख्या 209 दिनांक 19 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के
अधीन अनाधिकृत निर्माण गिराने की नोटिस जारी की गई थी, साथ ही साथ पत्रांक संख्या 209 दिनांक 19 मार्च 2018 से आदेश जारी किया गया कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उक्त कराए गए अनाधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त करा कर विकास प्राधिकरण कार्यालय को सूचित करें अन्यथा उसे विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करा दिया जाएगा और उस पर होने वाला समस्त ब्यय विपक्षी से भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा, जबकि जोनल अधिकारी आलोक पांडेय के द्वारा आदेश तो जारी किया गया परंतु मकान को ध्वस्त नहीं करवाया गया बल्कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा विनय मिश्रा को बचाने का कार्य किया गया है, जिसके संबंध में बीरेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा जांच कार्यवाही के लिए जोनल अधिकारी 4 आठवां तल श्री आलोक पांडेय को शिकायती पत्र दिनांक 14 मार्च 2019 को दिया गया जब जांच कार्यवाही नहीं की गई, जब जांच कार्यवाही की जानकारी नहीं मिली,
जिससे जांच कार्रवाई के संबंध में वीरेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत दिनांक 22 अप्रैल 2019 को  जन सूचना अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज से जांच कार्यवाही की सूचना मांगी गई , मांगी गई सूचना दिनांक 22 अप्रैल 2019 के संबंध में पत्रांक संख्या 2721 दिनांक 18 जून 2019 को जन सूचना अधिकारी श्री सत शुक्ला जी ने यह अवगत कराए हैं कि जोनल अधिकारी 4 श्री आलोक कुमार पांडेय द्वारा दिनांक 4 जून 2019 को आख्या उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध आख्यानुसार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है तथा दिनांक 19 मार्च 2019 को मकान गिराने का आदेश पारित करते हुए निर्माण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे वाद दाखिल किए जाने की कार्यवाही की गई है,  माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद दाखिल किया गया जिसकी जानकारी वीरेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा मांगी गई परंतु
उसकी जानकारी नहीं दी गई कारण कि सिर्फ विनय मिश्रा को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला जा रहा है,तब रजिस्टर्ड शिकायती पत्र दिनांक 25 जून 2019 को माननीय आवास सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश 4 फ्लोर, इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ को जांच कार्यवाही के लिए दिया गया उसके बाद भी अभी तक विनय मिश्रा का मकान ध्वस्त नहीं करवाया गया बल्कि विकास प्राधिकरण प्रयागराज के आला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से विनय मिश्रा को बचाने का कार्य किया गया है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही विभागीय कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है साथ ही साथ विनय मिश्रा का मकान ध्वस्त करवाया जाना जनहित में होगा

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