झिंझाना 25 मई। ।
शामली करनाल हाईवे पर रविवार को हरिनगर बिड़ौली बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद थी। लॉक डाउन के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक विजय त्यागी ने पुलिस टीम के साथ शामली से करनाल जा रही एक डस्टर कार को रोककर उसकी तलाशी ली जिसमें सवार करनाल निवासी दोनों आरोपियों साहिल सेठी व जितेंद्र नरवाान निवासी गण करनाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कॉविडोल
एसआर की 30000 गोलियां जिनकी कीमत लगभग पौने छः लाख रु बनती हैं, बरामद की है। पुलिस अधीक्षक शामली के आदेश एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह बििड़ौली चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक देवेंद्र शर्मा , उप निरीक्षक विजय त्यागी, उप निरीक्षक सचिन त्यागी एवं औषधि निरीक्षक डॉ संदीप कुमार ने एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध आज सोमवार को मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू की हैं।
औषधि निरीक्षक के अनुसार दर्द निवारक गोलियां हरियाणा में प्रतिबंधित है। क्योंकि हरियाणा में इनका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। मौके पर आरोपी कोई भी बिल अथवा डाक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके जिस कारण इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह गोलियां कहां से ली गई है।कौन-कौन लोग इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। यह जांच का विषय हैं। पुलिस ने उनके विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है।
थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 243/20 धारा 21/22 नारकोटिक एक्ट में पंजीकृत करते हुए आरोपी दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। एवं गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है।
प्रेम चन्द वर्मा
शामली करनाल हाईवे पर रविवार को हरिनगर बिड़ौली बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद थी। लॉक डाउन के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक विजय त्यागी ने पुलिस टीम के साथ शामली से करनाल जा रही एक डस्टर कार को रोककर उसकी तलाशी ली जिसमें सवार करनाल निवासी दोनों आरोपियों साहिल सेठी व जितेंद्र नरवाान निवासी गण करनाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कॉविडोल
एसआर की 30000 गोलियां जिनकी कीमत लगभग पौने छः लाख रु बनती हैं, बरामद की है। पुलिस अधीक्षक शामली के आदेश एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह बििड़ौली चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक देवेंद्र शर्मा , उप निरीक्षक विजय त्यागी, उप निरीक्षक सचिन त्यागी एवं औषधि निरीक्षक डॉ संदीप कुमार ने एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध आज सोमवार को मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू की हैं।
औषधि निरीक्षक के अनुसार दर्द निवारक गोलियां हरियाणा में प्रतिबंधित है। क्योंकि हरियाणा में इनका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। मौके पर आरोपी कोई भी बिल अथवा डाक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके जिस कारण इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह गोलियां कहां से ली गई है।कौन-कौन लोग इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। यह जांच का विषय हैं। पुलिस ने उनके विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है।
थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 243/20 धारा 21/22 नारकोटिक एक्ट में पंजीकृत करते हुए आरोपी दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। एवं गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है।
प्रेम चन्द वर्मा
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