दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को होगी आयोजित

नई दिल्ली। Delhi State Legal Services Authority (डीएसएलएसए) ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जानी थी, लेकिन Delhi High Court के आदेश के बाद इसे स्थगित कर अब 22 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव Rajeev Bansal द्वारा जारी सूचना के अनुसार दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों—तिस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू—में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें तलाक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), स्थायी लोक अदालतों तथा राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में भी उसी दिन लोक अदालत आयोजित होगी। प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए जल्द आवेदन करने की अपील की है, ताकि आपसी समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके।

साथ ही ट्रैफिक चालान के निस्तारण के लिए प्रस्तावित विशेष लोक अदालत की तिथि भी बदलकर अब 5 अप्रैल 2026 कर दी गई है।

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