रुड़की में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की मौत मामले में गौ संरक्षण स्क्वायड टीम की रिवीजन खारिज़

 सीजेएम कोर्ट आदेश के ख़िलाफ़ सब इंस्पेक्टर शरद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार की कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज़ न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया. जिसके बाद सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार की कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी. हालांकि,अब इस मामले में नया मोड सामने आ गया है।

गौ संरक्षण स्क्वायड टीम की रिवीजन खारिज़ दरअसल, इस मामले में गुरुवार यानी 4 सितंबर 2025 को हरिद्वार एडीजे कोर्ट तृतीय राकेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखी वहीं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे कोर्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गौ संरक्षण स्क्वायड टीम के रिवीजन को खारिज़ कर दिया इस बार भी वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जाद अहमद की ठोस पैरवी के चलते कोर्ट ने गौ स्क्वायड टीम की रिवीजन को खारिज़ कर दिया।

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