ट्विटर, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और you tube को इसमें शामिल किया गया है। ये निर्भर करेगा की आपके कितने फॉलोवर और व्यूज आते हैं। इसकी नियमावली शीघ्र बनेगी तब कैटेगरी पता चलेगी।
दूसरा पहलू है की अगर अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी या अन्य तरह का सोशल मीडिया पोस्ट है तो तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान है।
कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बस नियमावली बनते ही ये लागू हो जायेगा। समझो भारत न्यूज
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