लूट के आरोपी को 5 वर्ष दो माह के कठोर कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।


कैराना।मोबाइल और नगदी लूटने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम सारिक निवासी बाढी माजरा गंगोह को दोषी पाए जाने पर 5 साल 2 माह के कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 26 सितंबर 2016 को शामली निवासी नाजिम से बलवा के जंगल में दो मोबाइल और 40 हजार की नकदी लूट ली थी। आदर्श मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी सारिक निवासी बाढी माजरा को गिरफ्तार करके मोबाइल और नगदी बरामद की थी। उक्त मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनन्द भास्कर और तबस्सुम ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम सारिक निवासी बाढी माजरा थाना गंगोह को 5 साल 2 महीने कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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