अवैध चाकू के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 माह के कारावास,100 रुपए के अर्थदंड की सज़ा।


कैराना।अवैध चाकू के आरोपी को 5 माह की सजाआपको बता दें कि दिनांक 14:12 2021 को थाना कैराना पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग में मामूर थी इसी दौरान थाना कैराना पुलिस ने गोविंद पुत्र नरेश के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया था जिसका उसने कोई लाइसेंस भी नहीं दिखाया था अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि न्यायालय द्वारा आरोपी गोविंद को नाजायज चाकू का आरोपी मानते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली श्रीमती अलका यादव के द्वारा 5 माह के कारावास और ₹100 अर्थदंड की सजा सुनाई l

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