अदालत ने छेड़छाड़ के तीन आरोपीयों को सुनाई एक एक हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास


कैराना।महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सख्त हुई अदालत छेड़छाड़ के तीन अलग अलग मामलों में आरोपियों को ₹1000 रुपये प्रत्येक के अर्थदंड से दंडित किया गया और अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सुनाई सजा 

दिनांक 21.10.2021 को थाना बाबरी पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान मिशन शक्ति अभियान एंटी रोमियो टीम के द्वारा लाला इंद्र प्रकाश जनता बालिका इंटर कॉलेज बावरी के गेट पर एक लड़का अपने मोबाइल पर गाने बजा कर स्कूल की छात्राओं को देख कर अश्लील कमेंट कर रहा था जिस कारण वहां से गुजरने वाली छात्राओं को परेशानियां हो रही थी उसकी हरकतों को देखकर पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया था पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल पुत्र राम अवतार निवासी जीवाणा थाना रमाला जनपद बागपत बताया था वही दूसरे मामले में आरोपी कन्हैया पुत्र रमेश निवासी सोहजनी जाटान जनपद मुजफ्फरनगर को भी छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई गई वहीं तीसरे आरोपी अजय पुत्र रामवीर निवासी सोहनी जाटान थाना तितावी  जनपद मुजफ्फरनगर को भी पुलिस ने मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था जिनके विरूद्ध पुलिस के द्वारा विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल किया था सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर और तबस्सुम ने संयुक्त रूप से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के अनुसार महिलाओं से संबंधित अपराध को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने का अभियोजन नियमित रूप से प्रयासरत है इसी नियमित आज छेड़छाड़ के तीन मामलों में आरोपीयों को ₹1000 प्रति के अर्थदंड से दंडित किया गया और अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना श्री विजय कुमार वर्मा जी के द्वारा सुनाई गई l

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