अगर केवल पति दिव्यांग हैं तो 15000 ,केवल पत्नी तो 20000,अगर दोनों हैं तो 35000
लेकिन इसके लिए निम्न शर्त हैं-
1-दिव्यांगजन की शादी हो चुकी और यह शादी चालू वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हो अर्थात 1 अप्रैल 2020 के बाद हुई हो।
2-पति पत्नी में से कोई भी आयकरदाता न हो।
3-शादी के समय लड़कीं की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
4-दोनो में किसी पर भी कोई आपराधिक वाद न हो।
उपरोक्त शर्त पूरी होने पर दिव्यांगजन का आवेदन कराए जिसके लिए
-दोनो(पति पत्नी) के आधार कार्ड
-जॉइंट खाता (आधार लिंक अनिवार्य)
-मैरिज सर्टिफिकेट
-दिव्यांगता प्रदर्शित होने वाला दोनो का संयुक्त फोटो,अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो भी
-निवास प्रमाण पत्र
-जाति प्रमाण पत्र
-दिव्यांग प्रमाण पत्र(अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र)
आवेदन जनसेवा केंद्र या स्वम् ही divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।
आवेदन के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी व उपरोक्त समस्त दस्तावेज की फोटो कॉपी दिव्यांगजन कार्यालय, विकासभवन शामली में जमा कराए।
धन्यवाद!
✍️अंशुल चौहान,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली।
@Samjho Bharat News
8010884848, 7599250450
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