फेरी करने वालों को बिना गारंटी 10000 का लोन 10 व 11 अगस्त को लगेगा पंजीकरण शिविर

झिंझाना 8 अगस्त। नगर पंचायत कार्यालय पर 10 एवं 11 अगस्त को पथ विक्रेता पंजीकरण शिविर का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री वेंडर स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता को बिना गारंटी के 1 साल के लिए ₹10 हजार का लोन देने हेतु आवेदकों के पंजीकरण किया जाएगा।

   शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार ने जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर में पथ विक्रेता/रेहडी / फैरी के माध्यम से सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के अंतर्गत ₹10000 तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। जिसके लिए पथ विक्रेता का पंजीकरण होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके पंजीकरण के लिए आवेदक अपने आधार कार्ड, एक फोटो ,बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर के साथ 10 एवं 11 अगस्त को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दो दिवसीय शीविर में लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पथ विक्रेताओं को दिए गए इस लोन की अवधि 1 वर्ष होगी और इसमें भी जो विक्रेता अपने लोन को निर्धारित समय या उससे पहले मासिक तौर पर किस्तों के द्वारा जमा कर देगा उसको ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी।

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