हरियाणा की मनोहर सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एक नया नियम प्रदेश में लागू किया है। इस नियम को ना मानने वालों पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।
अब घर से बाहर निकलने के बाद अगर किसी ने सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल) बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन (पहली बार पकड़े गए दिन से दूसरी बार पकड़े गए दिन तक जोड़कर) के हिसाब से लिया जाएगा। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पकड़े जाने पर 25 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अब घर से बाहर निकलने के बाद अगर किसी ने सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल) बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन (पहली बार पकड़े गए दिन से दूसरी बार पकड़े गए दिन तक जोड़कर) के हिसाब से लिया जाएगा। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पकड़े जाने पर 25 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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