आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट प्रात: 8 से 2 बजे तक

पानीपत : 25 अप्रैल  उपायुक्त हेमा शर्मा ने प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशानुसार आदेश जारी करते हुए बताया कि पहले की तरह लोकडाउन के नियम अभी लागू रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट पहले की तरह ही प्रात: 8 से 2 बजे तक रहेगी। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्र में उन दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रात: 8 से 2 बजे तक दी गई है जो दुकानें किसी रिहायशी इलाके में अड़ोस-पड़ोस में स्थित होगी। अगर उस इलाके में ज्यादा दुकानें होंगी तो वहां पर भी यह पाबंदी लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि जो दुकानें खुली होंगी उन पर 50 प्रतिशत वर्कर ही काम कर सकेंगे। अगर पहले किसी दुकान पर चार वर्कर काम करते थे तो उस दुकान पर दो वर्कर ही रखने की अनुमति होगी। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्र में ही शॉपिंग मॉल, मुख्य मार्केट, मार्केट काम्पलैक्स या दुकानों का समूह ये सभी बंद रहेंगे। ग्रामीण इलाके में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ वहां पर भी अगर कोई शॉपिंग मॉल है तो वो भी बन्द रहेगा।
डीसी हेमा शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार अगर इन नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, मास्क या अन्य कपड़े से मुह ढक़ना अनिवार्य होगा।

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