पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम हेतु की गयी बुकिंग के अतिरिक्त आगामी आदेशो तक कोई नयी बुकिंग नही-जिला मजिस्ट्रेट

सहारनपुर 21 मार्च


समस्त बारातघरों/मैरिज लाॅन/होटल/बेंकट हाॅल को पूर्व निर्धारित विवाह समारोह के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यक्रमों के अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित- श्री अखिलेश सिंह

30 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल होंगे शादी समारोह


जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने बताया है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु जनपद सहारनपुर के समस्त बारातघरों/मैरिज लाॅन/होटल/बेंकट हाॅल को पूर्व निर्धारित विवाह

समारोह के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यक्रमों के लिये अग्रिम आदेशो तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्होने बताया कि विवाह समारोह में भी प्रतिभगियों की संख्या 30 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी।

वैवाहिक कार्यक्रम हेतु की गयी बुकिंग के अतिरिक्त आगामी आदेशो तक कोई नयी बुकिंग नही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। उन्होने यह भी बताया कि उक्त आदेशो का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंर्तगत दण्डनीय होगा।

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