चिकित्सीय लापरवाही के लिए उपभोक्ता फोरम ने डाक्टर व भगवती अस्पताल को माना दोषी एक माह में तीन लाख छब्बीस हजार रुपये के भुगतान का दिया आदेश


रुड़की- पथरी का ऑपरेशन कराने गए एक रोगी को चिकित्सीय लापरवाही के तहत लंग्स की बीमारी हो जाने को उपभोक्ता फोरम ने चिकित्सीय लापरवाही माना है और चिकित्सा सेवा में कमी के लिए उपचार करने वाले डॉक्टर हर नेंद्र गुप्ता व भगवती अस्पताल को दोषी मानते हुए पीड़ित उपभोक्ता को उसके उपचार में हुए खर्च अंकन ₹216000 और क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन ₹100000 और वाद खर्च राशि के रूप में अंकन ₹10000 यानी कुल तीन लाख छब्बीस हजार रुपये की राशि का भुगतान एक माह के अंदर पीड़ित उपभोक्ता को किए जाने का फैसला सुनाया है । उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि डबल फाटक मेरठ रोड रुड़की निवासी सुरेंद्र पाल ने दिनांक 28 अक्टूबर सन 2015 को अपनी पथरी की बीमारी का इलाज व  ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर हर नेंद्र गुप्ता व भगवती अस्पताल रुड़की से संपर्क किया जिस पर उन्होंने उनकी पैथोलॉजिकल जांच कराई और आरोप है कि जो ऑपरेशन किया गया, वह चिकित्सीय लापरवाही के तहत किया गया। जिस कारण उनके लंग्स में कॉम्प्लिकेशन यानी इंफेक्शन हो गया। जिस कारण पीड़ित उपभोक्ता को उक्त चिकित्सक व अस्पताल ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिस पर सुरेंद्र पाल को अपना उपचार सीएमआई हॉस्पिटल देहरादून वह मैक्स अस्पताल देहरादून में कराना पड़ा और वहां के विशेषज्ञ डॉक्टर ने लंग्स में हुए इंफैक्शन को पथरी की बाबत गलत ऑपरेशन व गलत उपचार को कारण  माना। जिस पर पीड़ित उपभोक्ता ने न्याय के लिए 18 जनवरी 2016 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कुंवर सेन व सदस्य श्रीमती अंजना चड्डा तथा दूसरे सदस्य विपिन कुमार ने उक्त वाद की सुनवाई करते हुए उपचार करने वाले चिकित्सक डॉक्टर हरनेंद्र गुप्ता और भगवती अस्पताल रुड़की को चिकित्सा सेवा में लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध उक्त फैसला सुनाया है।वही यह भी आदेशित किया गया है कि एक माह में उक्त राशि का भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी उक्त राशि पर भुगतान अदायगी तक देना होगा।

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