31 जनवरी तक मकान के लिए आवेदन कर लें बेघर, उसके बाद नहीं माने जाएंगे बेघर

31 जनवरी के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे बेघरों के आवेदन

सहारनपुर: नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग जो बेघर है, वो  31 जनवरी तक डूडा कार्यालय में आवेदन जमा करा दें, उसके बाद कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं है, नगर निगम ऐसा मान लेगा तथा इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेघरों के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह बात कही है जिसके अनुसार 31 जनवरी 2020 तक नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर 3 लाख वार्षिक आय से कम वाले पात्र लोग, जो बेघर हैं, वो आवेदन कर लें। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन वांछित दस्तावेजों के साथ नुमाइश कैंप स्थित डूडा कार्यालय में जमा करना है। आवेदक के पास बैनामा या हाउस टैक्स की रसीद होनी जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जिन बेघरों के पास बैनामा या हाउस टैक्स की रसीद नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकते है। वो बेघर लोग बेघर ही रहेंगे परन्तु नगर निगम के अनुसार वो 31 जनवरी 2020 के बाद बेघर नहीं माने जाएंगे फिर तो पीएम मोदी का 2022 तक सभी बेघरों को मकान देने का सपना पूरा नहीं होगा।

*रिपोर्ट-साजिद सलमानी*

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