सीआरपीएफ आतंकी हमले के दोषी आतंकियों को अदालत ने सुनाई सजा,चार आतंकियों को सजा-ए-मौत, 5 वे आतंकी को उम्र कैद ओर 6 टे को 10 साल की सजा

सीआरपीएफ आतंकी हमले के दोषी आतंकियों को अदालत ने सुनाई सजा,चार आतंकियों को सजा-ए-मौत, 5 वे आतंकी को उम्र कैद ओर 6 टे को 10 साल की सजा

यूपी के रामपुर में आखिर शहीद हुए 7 जवानों के परिजनों को इंसाफ मिल ही गया


 सीआरपीएफ आतंकी हमले के दोषी आतंकवादियों को रामपुर न्यायालय ने 4 आतंकियों को  सजा-ए-मौत, 5 वे आतंकी को उम्र कैद ओर 6 टे आतंकवादी को 10 साल की सज़ा सुनाई है।

 जिसमे  न्यायालय एडीजे तृतीय संजय कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई।


 सजा का ऐलान होते ही रामपुर कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई।

 गौरतलब है कि इस मामले में शुक्रवार को आठ आरोपियों में से छह को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जबकि दो आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में बाइज्जत बरी कर दिया था।

गौरतलब हो कि 31 दिसम्बर 2007 को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे साथ ही एक रिक्शा चालक भी मारा गया था।

रामपुर आतंकी हमला आतंकवादियों की 287 पेशी पर खर्च हो गए 28.70 करोड़


गौरतलब है कि रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के 11 साल 10 माह चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद छह आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। इस बीच वादी पक्ष की ओर से 38 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। इनमें फारेंसिक एक्सपर्ट से लेकर एटीएस, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं।

 रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की आधी रात में आतंकी हमला हुआ था। इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली के तत्कालीन दरोगा ओमप्रकाश शर्मा की ओर से दर्ज करायी गई थी। इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।  विवेचना के दौरान पुलिस ने करीब दो सौ गवाहों को दर्शाया था लेकिन, समय-समय पर हुई सुनवायी में कुल 55 गवाह पेश हुए। इनमें से 38 गवाहों की गवाही सिर्फ सीआरपीएफ कांड के संबंध में हुई जबकि 17 गवाहों की गवाही आरोपी फहीम अरशद पर दर्ज एक अन्य मामले में हुई।

 कोर्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले में छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इस मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। 



न्यायालय ने जिन्हें दोषमुक्त किया है उनके नाम है इन्हें
गुलाब खां, निवासी बहेड़ी, जनपद बरेली।
कौशर खां, निवासी कुंडा, प्रतापगढ़ निवासी कौशर खां।


ये किए गए दोषी करार-

जिन आतंकियों को सज़ा सुनाई गई है वो है ,, आतंकी इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा  जिला विम्बर, पाकिस्तान (पीओके), मोहम्मद फारू उर्फ अबू जुल्कर नैन गुजरवाला पंजाब पाकिस्तान,
सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन उर्फ सबाह मधुबनी, बिहार।
मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ साजिद, उर्फ अनवर, उर्फ अली जिला रामपुर,
जंगबहादुर खान उर्फ बाबा मुरादाबाद, फहीम अरशद अंसारी  मुम्बई, महाराष्ट्र,

01 जनवरी 2008 को दर्ज हुआ मुकदमा ,24 फरवरी 2008 को लखनऊ और रामपुर से पकड़े गए आरोपी। 04 जुलाई 2009 को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हुआ,19 अक्तूबर 2019 को पूरी हुई सुनवायी,01 नवंबर 2019 को छह आरोपी दोषी करार, दो बरी,02 नवंबर को चर्चित केस में सुनायी गयी सजा।

सभी को कड़ी सुरक्षा में बरेली जेल ले गए है।

No comments:

Post a Comment