बिजनौर 12 अक्तूबर,2025:- जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने कल 11:00 कल 11 अक्तूबर, 2025 को प्राप्त शिकायत के क्रम में, जिसमें ग्राम छिल्लोर बंगर के गाटा संख्या 102 क्षेत्रफल 0.014 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में नाली श्रेणी 6(2) की भूमि पर कब्जा होने की शिकायत की क्रम उक्त प्रकरण की जाँच के लिए उनके द्वारा उपजिलाधिकारी सदर बिजनौर श्रीमती रितु रानी की अध्यक्षता में गठित राजस्व टीम का गठन किया।
तत्क्रम में नायब तहसीलदार सदर सार्थक चावला की अध्यक्षता में राजस्व टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तालिब-खालिद आदि द्वारा दीवार बनाकर सरकारी भूमि/नाली पर हो रहे अवैध कब्जे, जिसका चौड़ाई लगभग 01 मीटर एवं कुल रकबा 0.014 हेक्टेयर को खाली कराया गया।
उन्होंने बताया कि उक्त सरकारी भूमि/नाली को पूर्णता कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग की जांच में तालिब बंधुओं के तीन क्रेशर सरकारी जमीन में संचालित मिले, जबकि राजस्व अभिलेखों में यह जमीन 1359 फसली वर्ष खतौनी में झाड़ी जंगल के नाम दर्ज है। उक्त मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त क्रशरों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
जिलाधिकारी कौर ने बताया कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अभिनव राज ने शिकायतकर्ता रोबिन चौधरी, निवासी ग्राम मोल्हड़पुर, पोस्ट पृथ्वीपुर तहसील व जिला बिजनौर के शिकायती पत्र जिसमें उनके द्वारा तालिब एवं खालिद बंधुओं द्वारा संचालित आरामशीन निकट काली मन्दिर, आरामशीन मछली बाजार चाहशीरीं बी-21, आरामशीन चांदपुर रोड बिजनौर पर प्रतिबंधित प्रजाति की लकडी़ जैसे, सागौन, शीशम आदि की अवैध कटाई किये जाने के कारण पर्यावरण को नुक्सान पहुंचने एंव वन अधिनियम का उल्लंघन किये जाने आदि की शिकायत की जांच संयुक्त रूप से राजस्व एव वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच आख्या में प्रतिबन्धित प्रजाति के प्रकोष्ठ का मिलान उपस्थित अभिलेखों से करने पर सही न पाये जाने, साईनबोर्ड मानक के विपरीत पाए जाने, स्टाक रजिस्टर अद्यावधिक न होने, अग्निशमन व्यवस्था मानक के अनुरूप न पाए जाने आदि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
उक्त परिपेक्ष्य में उ०प्र० आरामशीन स्थापना और विनियमन नियमावली 1978 के आलोक में संबंधित आरामिल के संबंधित अनुज्ञापित धारियों को पृथक-पृथक रूप से नोटिस निर्गत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही करते हुये खालिद एंव तालिब व उनके परिवारजनों आरामशीन/विनियर संचालकों के विरुद्ध आरामशीन नियमावली के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए नियम विरुद्ध संचालित 04 आरामशीन/विनियर ईकाईयों के लाईसेंस को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया है। इसके अलावा जांच में मौहल्ला चाहशीरीं स्थित आरामशीन कब्रिस्तान की जमीन पर पाए जाने के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा जमीन को पूर्व में कब्जे में लिया जा चुका है।
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व तालिब-खालिद आदि के चार शस्त्र लाइसेंस पूर्व में ही निलंबित किए जा चुके हैं तथा खालिद बंधुओं के सऊदी अरब या दुबई जाने चर्चा के दृष्टिगत उनके विरुद्ध बाकायदा लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है ताकि वे देश से बाहर ना जा सकें। उन्होंने बताया कि खनन, जीएसटी, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खालिद तालिब और आबिद की फैक्टरी, आरा मशीन और व्यापारिक संस्थानों की जांच की गई थी। स्टोन क्रेशर्स की जांच में अनियमितता तथा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व उपायुक्त (वि०अनु०शा०) राज्य कर, बिजनौर इकाई, बिजनौर की द्वारा जॉच में पाये गये तथ्यों के आधार पर व्यापात्री को जी०एस०टी० अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सम्मन जारी किये गये हैं। वर्तमान में उपायुक्त (वि०अनु०शा०) राज्य कर, बिजनौर इकाई, बिजनौर के स्तर पर प्रकरण विधिक कार्यवाही के लिए मधित है।
@ SAMJHO BHARAT
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