रिहावली बांध योजना को मिले जिला योजना में स्थान: जनहित में सिविल सोसाइटी का आग्रह

--"समझो भारत" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका से आगरा मंडल प्रभारी साजिद अली की रिपोर्ट

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आगरा।
उटंगन नदी पर प्रस्तावित यमुना तटीय रिहावली बांध योजना को जिला योजना के कार्यों की सूची में शामिल किए जाने की पुरजोर मांग उठाई गई है। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया से सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक शीघ्र बुलवाने का आग्रह किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा, राजीव सक्सेनाअसलम सलीमी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह बांध योजना जनपद की सबसे चिन्हित एवं महत्वपूर्ण जल संचयन परियोजना है, जिसे पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। बावजूद इसके, इसके क्रियान्वयन में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह स्वयं इस योजना के क्रियान्वयन की इच्छुक हैं और इसके लिये वह भरसक प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता (S.E. Irrigation Works Circle III, Agra) तथा अधिशासी अभियंता लोअर खंड, आगरा नहर से रिहावली बांध योजना के प्रस्ताव को जिला योजना एजेंडे में सम्मिलित करने हेतु उपयुक्त रूप में तैयार करने को कहा गया है।

योजना के लाभ

इस परियोजना के पूर्ण होने से:

  • फतेहाबाद, शमशाबाद जैसे नगर निकायों व आसपास के गांवों को जलापूर्ति में राहत मिलेगी।
  • भूगर्भ जल के संरक्षित जलभृत (Confined Aquifer) में सुधार होगा जिससे हैंडपंपों का जलस्तर फिर से सुधर सकेगा
  • बटेश्वर मेले के अवसर पर यमुना नदी में ताजे जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
  • मानसून में यमुना नदी द्वारा उटंगन नदी में बैक मारकर बहने वाले जल को रोका जा सकेगा और लगभग 17 किलोमीटर क्षेत्र में जल संचय संभव होगा

संवैधानिक आधार

जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के तहत,
धारा 9 की उपधारा (ग) व (घ) स्पष्ट करती है कि

  • ग्राम, ब्लॉक और जिले की सुविधाओं का सूचीकरण और मानचित्रण
  • जिले के संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग
  • विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का निर्धारण

जैसे कार्यों में इस योजना का सम्मिलन पूर्णतः विधिसम्मत और जनहितकारी है।

क्या है जिला योजना समिति?

यह समिति एक संवैधानिक निकाय है जो जिले की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत गठित होती है। इसका कार्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का समेकन कर जिले के समग्र विकास के लिए नीति निर्धारण करना होता है। समिति में शामिल होते हैं:

  • जिला पंचायत अध्यक्ष
  • नगर पालिका/नगर निगम प्रमुख
  • निर्वाचित व मनोनीत सदस्य
  • और पदेन अध्यक्ष: जिले के प्रभारी मंत्री

इस समिति की सिफारिशें शासन स्तर पर प्राथमिकता से स्वीकृत होती हैं, और अधिकांश योजनाएं मंजूर होकर धरातल पर उतरती हैं।


निष्कर्षतः,
रिहावली बांध योजना को जिला योजना समिति की बैठक में सम्मिलित कर क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक और समयोचित है। इससे न केवल जल संरक्षण व जल प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिल सकेगा।

👉 जिला योजना समिति अधिनियम 1999 पढ़ें:
https://sec.up.nic.in/site/DPC/noti_dist_planning_act_1999.pdf


🖋 रिपोर्ट: साजिद अली
आगरा मंडल प्रभारी, समझो भारत
📞 मो.: 8010884848

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