दिव्यांग पेंशन में आधार,दिव्यांग प्रमाण पत्र,बैंक एकाउंट व आय प्रमाण पत्र के अलावा ग्राम प्रधान के प्रस्ताव की भी आवश्यकता होती है !वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में ऐसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नही होती , बताता चलें कि दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होते है जिनमें ग्राम प्रधान का प्रस्ताव बहुत से दिव्यांगजन अपलोड नही करते,,, जिसके अभाव में आवेदन एक्सेप्ट नही हो पाता,,देखने मे आया कि 70 से 80 % मामलों में दिव्यांग पेंशन के आवेदन सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राम प्रधान के प्रस्ताव के अभाव में निरस्त हो जाते है ! बहुत से दिव्यांगजन को इसकी जानकारी नही होती,कुछ दिव्यांगजन प्रधान की लेटरहेड पर प्रधान से प्रस्ताव करा लेते है जो कि अमान्य है,, कुछ मामलों में देखा गया है कि बहुत से प्रधानगण भी इस बारे में अनभिज्ञ है,,,,उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्यवाही रजिस्टर पर पारित किया जाता है,,(नीचे जानकारी के लिए प्रस्ताव का इमेज दिया गया है, आप देख ले , जिसकी एक प्रति प्रधान की मुहर व हस्ताक्षर सहित दिव्यांगजन को दे दी जाती है,, यही प्रति आवेदन के समय अपलोड होती है,,,,आप सभी प्रधानगणो से निवेदन है कि आपके गाँव मे जितने भी पेंशन हेतु पात्र दिव्यांगजन है,, आप उन सभी के मांगने पर यह प्रस्ताव पास कर उन्हें दे दिया करे,सम्भव हो तो सभी के प्रस्ताव पास करके उन्हें इसके बारे में जागरूक भी कर दे और कहे कि अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट एकत्रित कर पेंशन हेतु आवेदन कर दे,,,ध्यान रहे यह प्रस्ताव सिर्फ दिव्यांग पेंशन हेतु ही होता है,, दिव्यांग विभाग की अन्य योजनाओं में इसकी आवश्यकता नही होती,,और इसकी आवश्यकता भी केवल ग्रामीण क्षेत्र,के दिव्यांगजनो की पेंशन हेतु ही आवश्यकता होती है,, शहरी क्षेत्रों में नही : अंशुल चौहान, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली।।
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