राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से लागू होगी धारा 144


जयपुर/उदयपुर, जेएनएन। Coronavirus: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने का पॉवर दे दिया है। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को परामर्श जारी कर दिया है। धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर चार लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों व सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के अधीक्षकों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद किया।

उन्होंने अस्पातलों के आइसीयू वार्ड में बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को लेकर जागरूक करने का अभियान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए सरकार ने नर्सिंगकर्मियों को ऑक्सीमीटर पहले ही उपलब्ध कराए थे। अब ग्रामीण इलाकों में आशा सहयोगिनियों को भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव से निगेटिव हुए लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक जिले में पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 12 हजार से अधिक ऑक्सीजन बेड व 26 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन आपूर्ति की क्षमता उपलब्ध है। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में जांच की सुविधा 24 घंटे है।

राजस्थान में एक दिन में मिले 2762 कोरोना संक्रमित, 14 की मौत

शुक्रवार को प्रदेश में 2762 संक्रमित मिले हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2130 लोगों की मौत के साथ ही दो लाख 37 हजार 699 संक्रमित मिल चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 20,923 है। अब तक जयपुर में सबसे अधिक 41,547 पॉजिटिव केस मिले हैं। शुक्रवार को जयपुर में 514 संक्रमित मिले। चिकित्सा विभाग ने जांच बढ़ाने के लिए एक बार फिर घर-घर सर्वे शुरू करने की योजना बनाई है।


कोरोना मरीज बढ़ने पर उदयपुर में 19 जनवरी 2021 तक लगाई धारा 144

कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आशंकित गंभीर स्थिति को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने संपूर्ण जिले में 19 जनवरी, 2021 तक धारा 144 लगा दी है। इसी के साथ जिले में शुक्रवार शाम से निषेधाज्ञा लागू हो गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन व स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। इस खतरे से बचाव व निवारण आवश्यक है। इसीलिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की जा रही है। यह 19 जनवरी, 2021 की रात 11 बजे तक लागू रहेगी।


सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे

इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। साथ ही,  सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। वैवाहिक समारोह में सौ व अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की पालना करनी होगी। सामूहिक गतिविधि रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक सामारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा के दौरान उन्हें मुक्त रखा जाएगा। एडीएम सिटी बुनकर ने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के साथ आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उदयपुर में पहली बार ढाई सौ से अधिक कोरोना संक्रमित

उदयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में शु्क्रवार को पहली बार ढाई सौ से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। शुक्रवार को मरीजों की जारी पहली सूची में 214 तथा दूसरी सूची में चालीस मरीज सामने आए। इस तरह एक ही दिन में 254 मरीज सामने आए, जो महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे अधिक है। सोमवार को जिले में 1034 सैंपल लिए गए और पच्चीस फीसद संक्रमित मिलने से जिला प्रशासन व चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ समझो भारत न्यूज से प्रदेश प्रभारी लाल चंद हिनूनिया राजस्थान

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