सहारनपुर: ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के दिशा-निर्देशानुसार थोक दवा मंडी सुबह 10:00 बजे से
2:00 बजे तक खुलेगी तथा फर्म स्वामी अपने साथ ड्रग लाइसेंस की कॉपी लेकर चलें ताकि लॉकडाउन में उन्हें चेकिंग के दौरान आने-
जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में फुटकर दुकान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी लेकिन सभी
फुटकर विक्रेता ध्यान रखें कि दुकान के बाहर 4 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और दुकान के बाहर एक से 2 मीटर की दूरी पर गोल
रिंग या स्क्वायर बनाकर रखें, जो व्यक्ति उस के अंदर खड़ा रहेगा उसी को ही दवा दी जाए तथा सभी फुटकर दुकानों पर भारत सरकार
के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर के निर्धारित मूल्य की दरें चस्पा करें यदि किसी दवा दुकानदार के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कोई भी
आवश्यक वस्तु बेची गई तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए दवा व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
2:00 बजे तक खुलेगी तथा फर्म स्वामी अपने साथ ड्रग लाइसेंस की कॉपी लेकर चलें ताकि लॉकडाउन में उन्हें चेकिंग के दौरान आने-
जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में फुटकर दुकान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी लेकिन सभी
फुटकर विक्रेता ध्यान रखें कि दुकान के बाहर 4 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और दुकान के बाहर एक से 2 मीटर की दूरी पर गोल
रिंग या स्क्वायर बनाकर रखें, जो व्यक्ति उस के अंदर खड़ा रहेगा उसी को ही दवा दी जाए तथा सभी फुटकर दुकानों पर भारत सरकार
के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर के निर्धारित मूल्य की दरें चस्पा करें यदि किसी दवा दुकानदार के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कोई भी
आवश्यक वस्तु बेची गई तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए दवा व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
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