सार्वजनिक स्थानों में अग्नि सुरक्षा एवं निषेधात्मक उपायों को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश पत्र के माध्यम से दिया गया है

मुज़फ़्फ़रपुर बिहार।

मुजफ्फरपुर  जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान, जिला अग्निशमन अधिकारी, टीम कमांडर एसडीआरएफ एवं संबंधित कार्यालय अधीक्षक को सभी सरकारी ,गैर सरकारी

कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में अग्नि सुरक्षा एवं निषेधात्मक उपायों को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश पत्र के माध्यम से दिया गया है।उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों,

 विद्यालयों ,अस्पतालों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों में अग्नि सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर प्रबंध किया जाए तथा अगलगी से बचाव हेतु जन सामान्य व कर्मियों को जागरूक व प्रशिक्षित किया

 जाए ताकि  किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। सभी महत्वपूर्ण स्थलों यथा -कार्यालयों, विद्यालयों ,अस्पतालों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ,पेट्रोल डीजल गैस वितरकों के कार्यालयों

,भंडारण गृह में एवं सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल ,रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में अनिवार्य रूप से अग्निशामक यंत्र या फायर सेफ्टी बॉल लगाया जाए। पूर्व में स्थापित अग्निशामक यंत्रों में CO2

 अथवा ड्राई केमिकल की रिफलिंग कराना सुनिश्चित किया जाए। अग्नि से बचाव, अग्नि सुरक्षा, आगलगी के दौरान समुचित कार्रवाई, अग्निशामक यंत्रों के संचालन हेतु सभी कर्मियों का प्रशिक्षण /मॉक

 ड्रिल का आयोजन अग्निशामालय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ,एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा व जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है भारतीय राष्ट्रीय भवन

 कोड एवं संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट अवश्य कर ले तथा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित एवं फायरप्रूफ स्थानों में रखना सुनिश्चित करें। निर्देश दिया है


 कि अग्निशामालय  मुजफ्फरपुर एवं मोतीपुर द्वारा नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा जागरूकता/ मॉक ड्रिल कार्यक्रमों के माध्यम से आग लगी से बचाव की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाए। इस


क्रम में प्रमुख बाजारों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रशिक्षण /मॉक ड्रिल के द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता का प्रसार करें। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी अग्निकांड


 की स्थिति में फायर बिग्रेड की त्वरित सहायता हेतु दूरभाष संख्या 101 टोल फ्री पर संपर्क करें। पुलिस सहायता हेतु 100 एंबुलेंस सेवा हेतु 102 या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के दूरभाष संख्या 0


 621 -2212007 पर भी अविलंब सूचना दें। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों ,कोचिंग संस्थानों अस्पतालों ,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अगलगी से बचाव हेतु बालू ,रेत पानी


 से भरी बाल्टी रखें। कार्यालयों ,विद्यालय अस्पतालों में विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण वह फाइव स्टार रेटिंग युक्त आईएसओ/ आई एस आई मार्क प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही प्रयोग करें ।एयर


कंडीशनर का तापमान आवश्यकतानुसार 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें ।कार्यालयों, विद्यालयों ,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक भवनों के आसपास संवेदनशील स्थलों जैसे

विद्युत ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर ,मोबाइल टावर, जनरेटर आदि के निकट प्रवेश निषेध, खतरा चिन्ह या चेतावनी संकेत लगावे।

मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट।

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