खेत में पराली जलाने पर होगी कार्यवाही

 


जहां आज किसान कृषि मै फसल अवशैष  एवं अन्य समस्याओं से जूझ रहा है वही आज किसानो  को इन समसयाओ से निजात दिलाने के लिये कृषि विभाग शामिल के कर्मचारी  गांव गांव घूमकर जानकारी प्रदान कर रहे है इसी कम्र मे आज कृषि विभाग शामली के प्राविधिक सहायक श्री प्रदीप कुमार ने नयाय पंचायत दथेडा की ग्राम पंचायत पानथुपुरा मे फसल अवशेष  जलाने से होने वाली हानियों के बारे मे किसानो को जानकारी प्रदान करते हुऐ फसल अवशेष प्रबनधन मे कृषि विभाग द्वारा देय फार्म मशीनरी बैक एवं कस्टमर हायरिंग सेंटर का प्रयोग अपने खेत मे करने को कहा इसके साथ ही श्री प्रदीप कुमार ने जिले मै स्थापित

कस्टमर हायर सेंटर  एवं फार्म  मशीनरी बैक की जानकारी भी दी गयी श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि फसल अवशेष को विभिन्न  कृषि यंत्रो द्वारा  भूमि मे मिलाने से भूमि की उर्वरा  शक्ति  बढती  है तथा फसल अवशेष ना जलाने से मित्र किट भी बच जाते है जो हमारी भूमि एवं फसलो के लिये लाभदायक सिद  होते है श्री कुमार ने कहा की यदि फिर भी किसान अपने खेत मे फसल अवशेष जलाता है तो किसान पर निमनवत आर्थिक दंड का प्रावधान है दो एकड से कम क्षेत्र के लिये 2500 रुपये/  घटना दो एकड से 5 एकड क्षेत्र के लिये 5000रुपये/घटना ओर 5 एकड क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिये 15000रुपये/घटना तथा अपराध को दोहराना किसान को कारावास और अर्थ दंड से दंडित  किये जाने का भी प्रावधान है अतः श्री प्रदीप कुमार ने किसानो से फसल अवशैष प्रबन्धन करने को कहा और हर संभव सहायता के लिये कृषि विभाग शामिल की ततपरतता जतायी

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