शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में झिंझाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला चंदनपुरी निवासी विशाल उर्फ मुखिया पुत्र बिरजू को अदालत ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना वर्ष 2017 की है, जब आरोपी ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देश पर इस प्रकरण की लगातार प्रभावी पैरवी की जाती रही
जिसके परिणामस्वरूप विशेष पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने धारा 354बी भादवि में पांच वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376/511 भादवि में दस वर्ष कठोर कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड, जबकि पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 में पांच वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाना ही पुलिस की प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे भी पूरी तत्परता से पैरवी की जाएगी। समझो भारत राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए कैराना, शामली, उत्तर प्रदेश से पत्रकार गुलवेज आलम की रिपोर्ट
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